Saturday, 28 January 2017

1 अप्रैल 2017 से ही लागू होगा जीएएआर

1 अप्रैल 2017 से जनरल एंटी एवॉडेंस रूल्स यानी जीएएआर लागू करने के पहले सीबीडीटी ने नियमों को लेकर सफाई दी है। नए नियमों से विदेशी निवेशकों को राहत मिलेगी। नए नियमों के मुताबिक ट्रांजैक्शन का तरीका चुनने का अधिकार निवेशक को होगा, आयकर विभाग को नहीं।
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साथ ही सीबीडीटी की सफाई में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2017 से जीएएआर के नियम लागू होंगे। विदेशी निवेशकों को नए नियमों से फायदा होगा। नए नियमों के तहत ट्रांजैक्शन का तरीका चुनने का अधिकार निवेशक को होगा। वहीं टैक्स संधि वाले देशों के निवेशकों पर संधि के नियम लागू होंगे। 1 अप्रैल 2017 से पहले के ट्रांजैक्शन पर जीएएआर नहीं लगेगा। जीएएआर के नियम कमिश्नर स्तर के अधिकारी लागू कर सकेंगे। इन नियमों को हाईकोर्ट के जजों का पैनल रिव्यू करेगा।

माना जा रहा है कि जीएएआर के जरिए ट्रांजैक्शन के तरीकों से टैक्स बचाने वालों पर नकेल कसेगी। जीएएआर, टैक्स चोरी रोकने के लिए बनाया गया नियम है। इस नियम को इसलिए बनाया गया ताकि विदेशी कंपनियां नियमों के मुताबिक ही भारत में निवेश करें। जीएएआर से टैक्स चोरी रुकेगी और राजस्व में बढ़ोतरी होगी। जीएएआर विदेशी निवेशकों पर सख्ती से लागू होगा और इससे वो कंपनियां प्रभावित होंगी, जो टैक्स चोरी करती हैं।

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