अब लिस्टिंग के नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों की खैर नहीं। मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने लिस्टिंग की नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिसके तहत सेबी प्रोमोटर्स की संपत्ति को जब्त कर सकता है। इतना ही नहीं सेबी कंपनी को डीलिस्ट भी कर सकता है। इसके अलावा एक्सचेंज इन नियमों को नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। उनके शेयरो में ट्रेडिंग भी रोकी जा सकती है। नए नियम सितंबर 2018 से लागू होंगे। अगर कंपनी महिला डायरेक्टरों को नियुक्त नहीं करती है या फिर 2 तिमाही तक ऑडिट कमेटी नहीं बनाती है। एक्सचेंज कंपनी पर 1000 रुपये से 5000 रुपये प्रतिदिन की पेनल्टी भी लगा सकते है और अगर बोर्ड की बैठक के बार में पहले से सूचना नहीं देते या फिर डिविडेंड देने की तारीख नहीं बताते तो कंपनियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है।
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