जीएसटी काउंसिल की 34वीं बैठक मंगलवार को होगी। इसमें रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी रेट में कटौती लागू करने के तौर-तरीकों समेत विभिन्न मसलों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसलिए जीएसटी रेट तय करने से जुड़ा कोई भी मसला बैठक के एजेंडे में नहीं है।काउंसिल की 24 फरवरी की बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और सस्ते घरों पर जीएसटी रेट को घटाकर क्रमश: 5% और 1% कर दिया था। इसकी नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रेडी-टू-मूव फ्लैट (जहां बिक्री के समय कम्प्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है) के भुगतान पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ 12% जीएसटी लगता है। सस्ते मकानों पर जीएसटी की दर 8% है। बिल्डर कच्चे माल और सेवाओं पर चुकाए टैक्स पर कहां तक क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं, बैठक में यह भी तय हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक अप्रैल से नई टैक्स व्यवस्था अमल में आनी है। ऐसे में अंतिम टैक्स देनदारी तय करने के लिए क्रेडिट के उपयोग की सीमा तय करने की जरूरत है।
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