Wednesday, 3 April 2019

अब आसानी से दिवालिया नहीं होंगी कंपनियां, SC ने खारिज किया RBI का सर्कुलर

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को 2 लाख करोड़ रुपए के थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को बड़ी राहत दी, जो इनसॉल्वेंसी की चुनौती का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI (Reserve Bank of India) के 12 फरवरी, 2018 के सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसके माध्यम से एक दिन का भी डिफॉल्ट करने पर कंपनियों को ‘स्ट्रेस्ड’ के रूप में क्लासिफाई करने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि बिजली, शुगर, शिपिंग और अन्य सेक्टर्स की कंपनियों की डिफॉल्टर एसेट्स पर लागू यह सर्कुलर आरबीआई (RBI) की लीगल पावर्स के बाहर है। 

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