इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 14 मई को दूसरी बार ऑडिट रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली जीएसटी और गार रिपोर्ट की समय सीमा बढ़ा दी है।.
इनकम टैक्स का कहन है कि टैक्स ऑडिट में जीएसटी और गार का ब्योरा शामिल करने को 31 मार्च 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी मार्च 2020 तक ऑडिट रिपोर्ट में जीएसटी और गार के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है।
एक करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस करने वाली कंपनी या अनुमान के आधार पर दो करोड़ रुपये का बिजनेस करने वाली कंपनियों और 50 लाख से अधिक की ग्रॉस रेसिप्ट्स (सकल प्राप्तियां) पाने वाले प्रोफेशनल्स को अपने एकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट की जरूरत होती है।
इन कंपनियों को अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक जमा करनी होगी। अगर टैक्सपेयर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन के दायरे में आता है तो इसकी अंतिम तारीख 30 नवम्बर है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने मंगलवार को आदेश जारी करके कहा है कि, बोर्ड ने क्लॉज (धारा) 30 सी और जीएसटी से जुड़े क्लॉज 44 के तहत रिपोर्टिंग करने की जरूरत को आगे टाल दिया गया है।
इनकम टैक्स ने ताजा आदेश के बाद टैक्स आडिट रिपोर्ट में जीएसटी और गार का ब्यौरा देने की आवश्यकता को 31 मार्च 2020 तक के लिये बढ़ा दिया गया है।
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